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500-1000 के पुराने नोट को जमा कराने वालों के लिए बुरी खबर, अब यहां नहीं करवा सकते जमा

Published: Nov 30, 2016 07:26:00 pm

Submitted by:

balram singh

आईआरडीएआई ने साफ किया कि बीमा धारकों के लिए सिर्फ अनुग्रह अवधि को 30 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। भुगतान लोगों को वैध नोटों में ही करना होगा।

500 rs note bundle

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नोटबंदी से परेशान लोगों के लिए ये खबर दिल तोड़ने वाली हो सकती है। अब बीमा धारक बीमा का प्रीमियम 500-1000 के पुराने नोटों से नहीं भर पाएंगे। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि बीमा कंपनियां प्रीमियम की राशी पुराने नोटों में नहीं लेंगी। 
गौरतलब है कि हाल ही में मीडिया में इस तरह की खबरें आने लगी कि प्रीमियम का भुगतान 500-1000 के पुराने नोटों में किया जा सकता है, जिसके बाद बीमा नियामक ने स्पष्टीकरण जारी कर इस बात को साफ कर दिया कि सिर्फ ग्रेस पीरियड बढ़ाया गया है, नोटों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है।
मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आईआरडीएआई ने साफ किया कि बीमा धारकों के लिए सिर्फ अनुग्रह अवधि को 30 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। भुगतान लोगों को वैध नोटों में ही करना होगा।
आपको बता दें कि 25 नवंबर को बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किए थे कि जिन पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान की तारीख 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच पड़ती है, उन्हें प्रीमियम भुगतान में 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा।
गौरतलब है कि देश में मोदी सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर बैन लगाने की घोषणा कर दी थी। उसके बाद से ही लोग पैसों की कमी से परेशान हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए ही सरकार हर दिन नई घोषणाएं कर रही है।

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