गौरतलब है कि हाल ही में मीडिया में इस तरह की खबरें आने लगी कि प्रीमियम का भुगतान 500-1000 के पुराने नोटों में किया जा सकता है, जिसके बाद बीमा नियामक ने स्पष्टीकरण जारी कर इस बात को साफ कर दिया कि सिर्फ ग्रेस पीरियड बढ़ाया गया है, नोटों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है।
मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आईआरडीएआई ने साफ किया कि बीमा धारकों के लिए सिर्फ अनुग्रह अवधि को 30 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। भुगतान लोगों को वैध नोटों में ही करना होगा।
आपको बता दें कि 25 नवंबर को बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किए थे कि जिन पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान की तारीख 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच पड़ती है, उन्हें प्रीमियम भुगतान में 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा।
गौरतलब है कि देश में मोदी सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर बैन लगाने की घोषणा कर दी थी। उसके बाद से ही लोग पैसों की कमी से परेशान हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए ही सरकार हर दिन नई घोषणाएं कर रही है।