आदेश में क्या कहा?
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को ट्विटर और यूट्यूब को एक बॉडी स्प्रे ब्रांड के दो विवादित ads को हटाने के आदेश दिए हैं। इन विज्ञापनों पर देश में 'रेप कल्चर' को बढ़ावा देने वाला करार दिया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निलंबन आदेश में कहा, "बॉडी स्प्रे ब्रांड का वीडियो शालीनता या नैतिकता के हित में महिलाओं के चित्रण और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3(1) बी(iii) का उल्लंघन करता है। इस अधिनियम के तहत जेंडर के आधार पर अपमानजनक या परेशान करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, पब्लिश, ट्रांसमीट, स्टोर अपडेट या शेयर नहीं कर सकते हैं।"
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को ट्विटर और यूट्यूब को एक बॉडी स्प्रे ब्रांड के दो विवादित ads को हटाने के आदेश दिए हैं। इन विज्ञापनों पर देश में 'रेप कल्चर' को बढ़ावा देने वाला करार दिया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निलंबन आदेश में कहा, "बॉडी स्प्रे ब्रांड का वीडियो शालीनता या नैतिकता के हित में महिलाओं के चित्रण और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3(1) बी(iii) का उल्लंघन करता है। इस अधिनियम के तहत जेंडर के आधार पर अपमानजनक या परेशान करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, पब्लिश, ट्रांसमीट, स्टोर अपडेट या शेयर नहीं कर सकते हैं।"
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