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एनआरसी पर बोले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, कहा- यह महज एक दस्तावेज नहीं

locationनई दिल्लीPublished: Nov 03, 2019 09:24:44 pm

Submitted by:

Navyavesh Navrahi

एनआरसी को बताया लोगों के भविष्य का आधारएनआरसी असम का निवासी होने का सर्टिफिकेट है गैरजिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से एनआरसी पर भ्रामक बनी स्थिति

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नई दिल्ली। असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) के आलोचकों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जवाब दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि एनआरसी महज कोई दस्तावेज नहीं है।

इसमें 19 लाख या 40 लाख की बात नहीं है। यह लोगों के भविष्य का आधार दस्तावेज है। यह भविष्य का हमारा मूल दस्तावेज है, सीजेआई ने ये बयान रविवार को ‘पोस्ट कॉलोनियल असम’ किताब के विमोचन के मौके पर दिया।
चीफ जस्टिस ने माना कि इसके आधार पर लोग भविष्य के दावों को आधार बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स के जरिए की जा रही गैरजिम्मेदाराना रिपोर्टिंग इस स्थिति को और भ्रामक बना रही है।
कुछ हद तक अवैध प्रवासियों की संख्या का पता लगाने की तत्काल आवश्यकता थी। एनआरसी की जरूरत अवैध प्रवासियों की संख्या का पता लगाने के लिए की गई थी। इसमें कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होना था।
असम देश का पहला राज्य है जहां भारतीय नागरिकों के नाम शामिल करने के लिए 1951 के बाद एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है। एनआरसी का पहला मसौदा 31 दिसंबर और एक जनवरी की रात जारी किया गया था।
जिसमें लगभग 1।9 करोड़ लोगों के नाम शामिल थे। असम में बांग्लादेश से आए घुसपैठियों पर बवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी लिस्ट अपडेट करने के लिए कहा था।

एनआरसी रजिस्टर असम का निवासी होने का सर्टिफिकेट है। इसके एनआरसी लिस्ट के तहत 1971 से पहले जो भी बांग्लादेशी असम में आकर बसे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी।
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