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आदेश में कहा गया:
दिल्ली स्थित सभी निजी कोचिंग संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन कक्षाएं जारी रख सकते हैं। सभी निजी कोचिंग संस्थान छात्रों, शिक्षकों और जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर डीडीएमए द्वारा जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।
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राजधानी दिल्ली में लगी है पाबंदियां:
राजधानी में शॉपिंग काम्प्लेक्स और मॉल में ऑड ईवन नियम के तहत गैर ज़रूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, वहीं बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक।
क्या–क्या रहेगा बंद:
स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, और कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द हो जाएंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकते हैं।