scriptDelhi CM: ‘अरविंद केजरीवाल खुद दायर करें याचिका’, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकारा, लगाया 75,000 रुपये का जुर्माना | Delhi CM: 'Arvind Kejriwal should file the petition himself', Delhi High Court reprimanded the petitioner, imposed a fine of Rs 75,000 | Patrika News
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Delhi CM: ‘अरविंद केजरीवाल खुद दायर करें याचिका’, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकारा, लगाया 75,000 रुपये का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

नई दिल्लीApr 22, 2024 / 02:06 pm

Akash Sharma

Arvind Kejriwal News: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में याचिककर्ता का सीधे तौर पर कुछ लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं और वह खुद भी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। उनको अगर किसी तरह की कोई राहत चाहिए, तो वह याचिका दायर कर सकते हैं। हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके बचे हुए कार्यकाल तक विशेष अंतरिम जमानत दी जाए। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 75000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

कानून सभी के लिए बराबर है- हाईकोर्ट 

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा- यह अदालत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के न्यायिक आदेश के आधार पर दिल्ली सीएम हिरासत में हैं। कानून सभी के लिए बराबर है। वह खुद कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।

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