कांग्रेस के संकटमोचक माने जाने वाले डीके शिवकुमार पर हवाला के जरिए लेन-देन का आरोप है। इस मामले में उन्हें वर्ष 2019 में 3 सिंतबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसी साल 23 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। वहीं, डीके शिवकुमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया था।
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क्या है मामला?सितंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस मामले में उनपर करोड़ों के टैक्स चोरी और हवाला के जरिए लेन-देन का आरोप लगा था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की मां गौराम्मा और उनके भाई डीके सुरेश से भी ED के अधिकारी पूछताछ कर चुके हैं। इस मामले में पिछले साल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत चार्जशीट भी दायर की गई थी जिसपर संज्ञान लेने के बाद फिर से कोर्ट ने उन्हें तलब किया है।