नई दिल्लीPublished: May 20, 2023 10:55:50 am
Prabhanshu Ranjan
Delhi Govt vs LG Tussle: शुक्रवार रात केंद्र सरकार ने दिल्ली की व्यवस्था के लिए एक नया अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के जरिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) के गठन की बात कही गई है। इस अध्यादेश से दिल्ली का सियासी पारा हाई है।
Delhi Govt vs LG Tussle: दिल्ली की चुनी हुई सरकार और केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के बीच जारी अधिकारों की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को ऐतिहासिक फैसला दिया था। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े मामले में सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट के आदेश से यह तय हुआ कि दिल्ली का कंट्रोल लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री के हाथों में होगी। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्णय के बाद ऐसा लगा कि दिल्ली में सालों से चली रही केंद्र बनाम राज्य सरकार की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस आदेश के 9 दिन बाद भी केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करते हुए एक नया अध्यादेश पेश कर दिया है।