नई दिल्लीPublished: Feb 25, 2023 07:28:52 pm
Prabhanshu Ranjan
MCD Standing Committee Election: दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन के संबंध में दायर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट का निर्णय आम आदमी पार्टी के लिए झटका तो भाजपा के लिए राहत भरा है। कोर्ट ने दिल्ली मेयर के रि-इलेक्शन के आदेश को पलट दिया है।
MCD Standing Committee Election: दिल्ली नगर निगम में मेयर-उपमेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर बीते तीन दिन तीनों से गतिरोध जारी है। गुरुवार और शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन को लेकर एमसीडी सदन में भाजपा और आप पार्षदों में जमकर मारपीट भी हुई थी। गुरुवार को सदन में मारपीट के बीच सदन करीब 13 बार स्थगित हुआ। शुक्रवार को चुनाव के दौरान एक वोट को रद्द किए जाने पर फिर मारपीट हुई। जिसके बाद मेयर शैली ओबरॉय ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को फिर से कराने का आदेश दिया था। मेयर के इस आदेश के खिलाफ भाजपा पार्षद हाईकोर्ट पहुंचे। जहां से शनिवार को भाजपा को राहत तो आम आदमी पार्टी को झटका लगा। दरअसल हाईकोर्ट ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के लिए सोमवार को फिर से होने वाले रि-इलेक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल, मेयर, और एमसीडी को नोटिस भी जारी किया है।