मालूम हो कि दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए अनियमितता के आरोप लगे थे। विधायक के आवास पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी किया था। इस दौरान अमानतुल्लाह खान के करीबी के घर से 12 लाख रुपए कैश के साथ-साथ बिना लाइसेंस वाला हथियार भी मिला था। इसके बाद एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया था।
मालूम हो कि अमानतुल्लाह खान को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद 17 सितंबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए चार दिनों की हिरासत में रखा गया था। इसके बाद उन्हें 21 सितंबर को फिर से कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें पांच की हिरासत में भेजा गया था।
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26 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। लेकिन आज इसी कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दी। हालांकि अमानतुल्लाह खान के साथ गिरफ्तार उनके अन्य सहयोगी अभी जेल में ही है। उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है।
बताते चले कि आप विधायक खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से 32 कर्मचारियों की नियुक्ति किया। साथ ही वेतन भुगतान में भी धांधली की। हालांकि आप ने विधायक पर लगे आरोपों को खंडन किया था।