scriptDelhi Traffic Rules: वाहन चालकों को एक गलती पड़ेगी भारी, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के साथ कटेगा 10 हजार का चालान | Delhi Traffic Rules If caught driving without PUC license will be cancelled also Fine 10 thousand Rupees | Patrika News

Delhi Traffic Rules: वाहन चालकों को एक गलती पड़ेगी भारी, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के साथ कटेगा 10 हजार का चालान

Published: Sep 20, 2021 11:20:05 am

Delhi Traffic Rules दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार सख्त, अब वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट ( PUC ) के बिना गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा

Delhi Traffic Rules

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नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ( Delhi Pollution ) बड़ी समस्या है। खास तौर पर सर्दियां नजदीक आते ही राजधानी में हवा जानलेवा बन जाती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने एक बड़ा कदम उठाया है। वाहन चालकों को एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है।
दरअसल दिल्ली में अब वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट ( Pollution Under Control Certificate ) के बिना गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving License ) रद्द हो सकता है। इतना ही नहीं जेल या फिर जुर्माना भी लग सकता है।
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दरअसल, दिल्ली सरकार नए ट्रैफिक नियमों ( Delhi Traffic Rules ) के तहत बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट ( PUC) के गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत शिकंजा भी कसेगा।
यदि आपकी गाड़ी की वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं।

यही नहीं PUC के बिना वाहन चलाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।
प्रदूषण विभाग ने भी वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि घर से निकलने से पहले गाड़ियों का पीयूसी चेक जरूर करा लें। सड़कों पर आएं तो वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ।
PUC के बिना बढ़ेगी मुश्किल
केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ( PUC Certificate ) में बदलाव किए हैं।
पूरे देश में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी होंगे, यही नहीं तय सीमा से ज्यादा उत्सर्जन पाए जाने पर रिजेक्शन स्लिप भी जारी होगी।

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973 स्थानों पर प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच
राजधानी दिल्ली में 973 स्थानों पर प्रदूषण की जांच कर प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। इसमें लगभग सभी पेट्रोल पंप भी शामिल हैं। अब इस मामले में लापरवाही करने वाले लोगों को मुश्किल बढ़ सकती है।
बता दें कि हाल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ट्रांसपोर्ट से जुड़ी अपनी ज्यादातर सेवाओं को फेसलेस कर दिया है। लोगों को घर बैठे ही कई सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी। समय की बचत के साथ एजेंटों से भी राहत मिलेगी।
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