Published: Feb 02, 2023 11:49:06 am
Prabhanhu Ranjan
Karnataka High Court's Big Decision: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरोपी की मौत होने पर उसकी संपत्ति या उसके उत्तराधिकारियों से जुर्माना वसूला जा सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले वैसे मामलों को न्याय मिलेगी, जिनमें आरोपियों की मौत कोर्ट का फैसला सुनाए जाने से पहले हो गई हो।
Karnataka High Court's Big Decision: कोर्ट-कचहरी की लंबी कानूनी प्रक्रिया में कई बार आरोपी फैसला आने से पहले ही मर जाता है। ऐसी स्थिति में वो कानूनी शिकंजे से बच जाता है। साथ ही पीड़ित भी मन मसोर कर रह जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति से जुड़े एक केस में अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोपी की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी से जुर्माना वसूला जा सकता है। दरअसल कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरोपी की मौत होने पर उसकी संपत्ति या उसके उत्तराधिकारियों से जुर्माना वसूला जा सकता है। न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरनवर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को हासन के दिवंगत टोटिल गौड़ा की याचिका पर गौर करते हुए यह आदेश दिया। जिंदा रहते हुए उन्होंने यह अर्जी दाखिल की थी।