आबकारी विभाग के अधिकारी गोगावले ने की थी शिकायत:
राज्य के आबकारी विभाग के अधिकारी शंकर गोगावले की शिकायत पर शनिवार रात FIR दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि 1996-97 में वानखेड़े की उम्र 18 साल से कम थी, जब उन्होंने सद्गुरु बार के लिए लाइसेंस हासिल किया था। ठाणे के कलेक्टर ने बार का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया है।सद्गुरु बार एंड रेस्टोरेंट का मालिकाना हक वानखेड़े परिवार के पास है।
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क्या है मामला:
एफआईआर के अनुसार एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समझौतों की शर्तों को पूरा करने के योग्य नहीं थे लेकिन उन्होंने ठाणे स्थित सद्गुरु होटल के लिए तैयार किए गए एग्रीमेंट में खुद को वहां का प्रमुख होने का दावा किया है। बताते चलें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि उनके पास नवी मुंबई में एक बार है, जिसका लाइसेंस उन्हें कम उम्र में मिला था।