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SEBI Big Update: अब डीमैट खातों के लिए नॉमिनी जरूरी नहीं

SEBI Update: सेबी ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए डीमैट खातों के लिए नॉमिनी की शर्त हटा दी है। पहले इसे 30 जून तक लागू किया जाना था लेकिन अब इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

नई दिल्लीJun 11, 2024 / 12:58 pm

Anand Mani Tripathi

SEBI Update: सेबी ने सोमवार को निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए नॉमिनी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत ‘नामांकन का विकल्प’ न देने पर डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगाने का नियम खत्म कर दिया गया है। इससे पहले सेबी ने सभी व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड धारकों के नॉमिनी का विवरण देने या बाहर निकलने के लिए 30 जून की समयसीमा तय की थी। नियम का पालन न करने पर उनके खातों से निकासी पर रोक लगाई जा सकती थी।
सेबी ने सोमवार को जारी परिपत्र में कहा कि निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यूनिट धारकों के लिए ‘नामांकन का विकल्प’ न देने पर डीमैट खातों के साथ म्यूचुअल फंड खाते पर रोक नहीं लगाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सूचीबद्ध कंपनियों या आरटीए द्वारा नामांकन से समय सीमा ‘नामांकन का विकल्प’ न देने की वजह से रोके जा चुके भुगतान को अब जल्द निपटाया जा सकेगा।
नामांकन फॉर्म का प्रारूप जारीः सेबी ने यह साफ किया कि सभी नए निवेशकों और म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को डीमैट खातों/ म्यूचुअल फंड के लिए अनिवार्य रूप से ‘नामांकन का विकल्प’ देने की व्यवस्था जारी रहेगी। नियामक ने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, एएमसी या आरटीए से कहा कि वे डीमैट खाताधारकों या म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को ईमेल और एसएमएस के जरिए पाक्षिक आधार पर संदेश भेजकर ‘नार्माकन का विकल्प’ अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करें।

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