केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ के हस्ताक्षर के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें तल्हा हाफिज सईद को आतंकवादी करार दिया गया है।
यह भी पढ़ें – आतंकियों के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन मिले, अब एनआइए करेगी जांच
गृहमंत्रालय के नोटिस में क्या है?
केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तल्हा सईद पाकिस्तान में LeT के केंद्रों का दौरा करता था और उपदेशों के दौरान भारत, इजरायल, अमरीका और दूसरे पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करता था।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज तल्हा लईद आतंकवाद में शामिल था और हाफिज तल्हा सईद को कानून के तहत आतंकी अधिसूचित किया जाना चाहिए।
जिहाद के लिए देता है ट्रेनिंग देता है तल्हा
अधिसूचना के मुताबिक तल्हा सईद भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा भारत में जिहाद करने के लिए वह फंडिंग और लोगों को बरगला कर भर्तियां भी करता है। इससे संबंधित उसके कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं, जिनमें वह भारत विरोधी बातें करते हुए और हिंदुस्तान पर आतंकी हमलों की बात कहता हुआ दिखाई दिया है।
2019 में UAPA में हुआ संशोधन
बता दें कि, केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में UAPA में संशोधिन किए। इस संशोधन के बाद कानून में प्रावधान को जोड़ा गया था, जिसके तहत किसी व्यक्ति को आतंकी नामित किया जा सकता है। इससे पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन के तौर पर नामित किया जा सकता था।
वहीं अब तक मंत्रालय की ओर से 9 लोगों को UAPA एक्ट के प्रावधानों के तहत नामित आतंकी घोषित किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकी-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम के नाम शामिल हैं।
यह भी पढ़ें – हाफिज सईद के घर के बाहर धमाके को लेकर RAW पर लगे आरोप, भारत ने कहा- दुष्प्रचार बंद करे पाकिस्तान