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हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद भी आतंकवादी घोषित, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भेजा नोटिफिकेशन

locationनई दिल्लीPublished: Apr 09, 2022 10:59:28 am

मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद का बेटा हाफिज तल्हा सईद भी अब आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर गृहमंत्रालय की ओर से बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में UAPA में संशोधिन किए थे। इसके बाद कानून में प्रावधान को जोड़ा गया था, जिसके तहत एक व्यक्ति को आतंकी नामित किया जा सकता था।

Hafiz Saeeds Son Talha Declared Designated Terrorist

Hafiz Saeeds Son Talha Declared Designated Terrorist

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफीज सईद को दोहरा झटका लगा है। अब केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को यूएपीए एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित किया है। मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, तल्हा लश्कर-ए-तैयबा का वरिष्ठ नेता और मौलवी विंग का प्रमुख था। खास बात यह है कि, तल्हा के खिलाफ यह कार्रवाई उस दिन की गई जब पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को भी 31 साल कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि अमरीका ने भी हाफिज सईद पर करोड़ों का इनाम घोषित कर रखा है। अमरीका भी हाफिज को 2008 में हुए आतंकी हमलों के लिए दोषी मानता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ के हस्ताक्षर के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें तल्हा हाफिज सईद को आतंकवादी करार दिया गया है।

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गृहमंत्रालय के नोटिस में क्या है?

केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तल्हा सईद पाकिस्तान में LeT के केंद्रों का दौरा करता था और उपदेशों के दौरान भारत, इजरायल, अमरीका और दूसरे पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करता था।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज तल्हा लईद आतंकवाद में शामिल था और हाफिज तल्हा सईद को कानून के तहत आतंकी अधिसूचित किया जाना चाहिए।

जिहाद के लिए देता है ट्रेनिंग देता है तल्हा

अधिसूचना के मुताबिक तल्हा सईद भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा भारत में जिहाद करने के लिए वह फंडिंग और लोगों को बरगला कर भर्तियां भी करता है। इससे संबंधित उसके कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं, जिनमें वह भारत विरोधी बातें करते हुए और हिंदुस्तान पर आतंकी हमलों की बात कहता हुआ दिखाई दिया है।

2019 में UAPA में हुआ संशोधन

बता दें कि, केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में UAPA में संशोधिन किए। इस संशोधन के बाद कानून में प्रावधान को जोड़ा गया था, जिसके तहत किसी व्यक्ति को आतंकी नामित किया जा सकता है। इससे पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन के तौर पर नामित किया जा सकता था।

वहीं अब तक मंत्रालय की ओर से 9 लोगों को UAPA एक्ट के प्रावधानों के तहत नामित आतंकी घोषित किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकी-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम के नाम शामिल हैं।

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