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सरकारी कोष पर दंगाइयों द्वारा किए गए नुकसान का बोझ क्यों?: हाईकोर्ट

Published: Feb 29, 2016 11:48:00 pm

Submitted by:

balram singh

हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान सरकार बताए कि कितने मामलों में पब्लिक प्रोपर्टी को नुकसान हुआ है और कितने मामलों में निजी प्रोपर्टी का।

जाट आंदोलन के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि वह जल्द से जल्द मुआवजा राशि जारी कर देगी। अभी तक 200 से अधिक मामलों में क्लेम सेटलमेंट किया जा चुका है और उन्हें 25 प्रतिशत मुआवजे का अंतरिम तौर पर भुगतान किया जा चुका है।

हाईकोर्ट ने इस पर पूछा कि आखिर किस माध्यम से मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी द्वारा यह भुगतान किया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी कोष पर दंगाइयों द्वारा किए गए नुकसान का बोझ क्यों डाला जा रहा है।

इस पर हरियाणा सरकार की ओर से बताया कि सरकारी व निजी संपत्ति को हुए नुकसान पर दिए जाने वाले मुआवजे को दंगाइयों से ही वसूला जाएगा। इसके लिए ए.डी.जी.पी. हरियाणा बी.के. सिन्हा को सबूत एकत्रित करने की जिमेदारी सौंपी गई है। साथ ही क्लेम सेटलमैंट के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव रजनी सीकरी सिब्बल को स्टेट नोडल ऑफिसर बनाया गया है।
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हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई के दौरान सरकार बताए कि कितने मामलों में पब्लिक प्रोपर्टी को नुकसान हुआ है और कितने मामलों में निजी प्रोपर्टी का। इन सभी जानकारियों को एकत्रित करने के साथ ही यह भी बताया जाए कि आखिर कुल कितना हुआ है, ताकि इसकी वसूली की जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका का निपटारा नहीं किया जाएगा। यह वसूली प्रक्रिया कोर्ट की निगरानी में ही होगी।

सौंपी स्टेटस रिपोर्ट
हरियाणा सरकार ने इस मामले में स्टेटïस रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस ने 1117 अपराधिक मामले दर्ज किए हैं और इसमें 147 लोगों की गिरफ्तारी की गई है।

हरियाणा सरकार की ओर से बताया गया कि आंदोलन के दौरान ड्यूटी में कोताही करने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। रोहतक रेंज के आई.जी. श्रीकांत जाधव व कुछ डी.एस.पी. को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही यू.पी. के पूर्व डी.जी.पी. प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कमिशन का गठन किया गया है। यह कमिशन आंदोलन के दौरान कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अपनी रिपोर्ट देगा। 45 दिन के भीतर यह रिपोर्ट हरियाणा सरकार को मिल जाएगी और इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

मुरथल रेप केस के बारे में सरकार ने कहा एसआईटी का गठन कर दिया गया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के वकील अनुपम गुप्ता को कोर्ट का मित्र नियुक्त करने का भी आदेश दिया, जो कोर्ट की इस मामले सहायता करेगा। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च होगी।
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