scriptHyderpora encounter: अमीर माग्रे के शव को सौंपने की याचिका खारिज, पिता ने सुप्रीम कोर्ट में किया था अपील, जानिए पूरा मामला | Hyderpora encounter: petition to hand over dead body of Amir Magrey dismissed, father appealed in the Supreme Court, know the whole matter | Patrika News

Hyderpora encounter: अमीर माग्रे के शव को सौंपने की याचिका खारिज, पिता ने सुप्रीम कोर्ट में किया था अपील, जानिए पूरा मामला

locationनई दिल्लीPublished: Sep 12, 2022 02:20:51 pm

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के हैदरपोरा एनकाउंटर में मारे गए अमीर माग्रे के शव को निकालने व अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंपने की याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत में यह याचिका अमीर माग्रे के पिता ने दायर की थी।

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Hyderpora encounter: petition to hand over dead body of Amir Magrey dismissed, father appealed in the Supreme Court, know the whole matter

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के हैदरपोरा में सुरक्षाबलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी अमीर माग्रे के शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग को खारिज कर दी है। आतंकी अमीर माग्रे के पिता ने याचिका दायर करके अपने बेटे कि मान्यता के अनुसार अंतिम संस्कार करने के लिए शव सौंपने की मांग की थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि मृतक आमिर माग्रे को सही तरीके से दफनाया नहीं गया था।
पीठ ने कहा कि हम अपीलकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अदालत को भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि कानून के शासन के आधार पर मामले का फैसला करना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने जम्मू -कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए उसका पालन करने को कहा है।
एक बार दफनाए जाने के बाद शरीर को नहीं करना चाहिए परेशान
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत व और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि शव को दफना दिए जाने के बाद कानून कहता है कि एक बार दफनाए जाने के बाद शरीर को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अदालत सामान्य तौर पर इसकी अनुमति नहीं देगी जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि यह न्याय के हितों के लिए जरूरी है।
 

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शव निकालने की याचिका का किया विरोध
जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से वकीन तरुना अर्धेंदुमौली प्रसाद ने कहा कि मृतक एक आतंकवादी था, जिसका इस्लामी रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया था। शव को दफन किए 8 महीने बीच चुके हैं इसलिए शरीर सड़ गया होगा। अब शव को निकालने से कानून-व्यवस्था के लिए समस्या पैदा होगी। आपको बता दें कि आतंकी आमिर माग्रे नवंबर 2021 में दो साथियों के साथ एनकाउंटर में मारा गया था।
नवंबर 2021 में दो साथियों के साथ एनकाउंटर में मारा गया था आतंकी आमिर माग्रे
आतंकी आमिर माग्रे नवंबर 2021 में दो साथियों के साथ एनकाउंटर में मारा गया था, जिसके शव को राज्य सरकार के द्वारा दफन कराया गया था। जम्मू -कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने परिवार को उनके अधिकारों से वंचित करने की भरपाई के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराते हुए इसका पालन करने को कहा है।
 
एनकाउंटर में मारे गए पति के शव को सौंपने के लिए किया गया था विरोध-प्रदर्शन
एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के शव को सोंपने के लिए परिवार के सदस्यों ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें आतंकी अमीर माग्रे की पन्नी भी शामिल हुई थी।
 
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