नई दिल्लीPublished: Sep 21, 2023 08:47:09 am
Shaitan Prajapat
Indian Railway Board : भारतीय रेलवे बोर्ड ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
New circular of Indian Railway Board : भारतीय रेलवे बोर्ड ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मौत हो जाने पर या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि में 10 गुना की बढ़ोतरी की है। 18 सितंबर के सर्कुलर में कहा गया कि मृत यात्रियों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह 18 सितंबर से यानी परिपत्र जारी होने की तारीख से लागू होगा।