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देश के 49वें CJI होंगे यूयू ललित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति पर लगाई मुहर

locationनई दिल्लीPublished: Aug 10, 2022 06:53:13 pm

जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 49वें सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश उनके उत्तराधिकारी के रूप में की थी।

Justice Uday Umesh Lalit Appointed As The 49 Chief Justice Of The India

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न्यायाधीश उदय उमेश ललित देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। बुधवार को CJI के तौर पर उनके नाम की औपरचारिक घोषणा की गई। ललित के रूप में देश को 49वां CJI मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। दरअसल हाल में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश उनके उत्तराधिकारी के तौर पर की थी। एन. वी. रमना 26 अगस्त को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। तय परंपरा के मुताबिक तात्कालीन सीजेआई को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के ही सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करनी होती है।
इससे पहले कानून मंत्री ने सीजेआई रमना को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि उनका उत्तराधिकारी कौन है। जवाब में एनवी रमन्ना ने यूयू ललित के नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस उदय उमेश ललित वरिष्ठता क्रम में जस्टिस रमणा के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं।

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जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त को देश के 49वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि उनका कार्यकाल महज 74 दिन का ही होगा।

सीजेआई के रूप में जस्टिस ललित उस कॉलेजियम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस नजीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी शामिल होंगे।

यूयू ललित की बात करें तो उन्होंने 10 जनवरी 2019 को अयोध्या मामले से खुद को अलग कर लिया था। इस अयोध्या मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच कर रही थी, जिसमें यूयू ललित भी शामिल थे।

अलग होने के लिए उन्होंने तर्क दिया था कि करीब 20 साल पहले वह अयोध्या विवाद से जुड़े एक आपराधिक मामले में यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के वकील रह चुके थे। ऐसे में वे इस मामले में बतौर जज नहीं रह सकते।



जस्टिस ललित का कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म होगा। यानी वे 8 नवंबर को CJI के रूप में सेवानिवृत्त होंगे। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ 50 वें CJI के तौर पर नियुक्त होंगे।

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