scriptकर्नाटकः स्कूल में बच्चों को नमाज अदा करने की इजाजत देना पड़ी भारी, प्रिंसिपल को किया निलंबित | Karnataka Prinicpal Suspended Who gave Permits to Offer Namaz In School | Patrika News

कर्नाटकः स्कूल में बच्चों को नमाज अदा करने की इजाजत देना पड़ी भारी, प्रिंसिपल को किया निलंबित

Published: Jan 29, 2022 04:04:03 pm

देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक से बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल की प्रिंसिपल को बच्चों को नमाज पढ़ने की मंजूरी देना भारी पड़ गया। प्रिंसिपल को इस इजाजत के बदले स्कूल प्रबंधन ने निलंबित कर दिया है।

Karnataka Prinicpal Suspended Who gave Permits to Offer Namaz In School

Karnataka Prinicpal Suspended Who gave Permits to Offer Namaz In School

देश के दक्षिण कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आई है। यहां धर्म और जाति के भेद-भाव के चलते स्कूल की प्रिंसिपल को निलंबित करने का मामले सामने आया है। दर्सल कर्नाटक के शिक्षा विभाग ने कोलार जिले में स्कूल परिसर में छात्रों को नमाज अदा करने देने के आरोप में एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। स्कूल प्रबंधन की ओर से ये जानकारी दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमेश्वरपाल्या में बालचेंगप्पा कन्नड़ मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका एस. एम. उमादेवी को लोक शिक्षण विभाग ने निलंबित कर दिया है।
राष्ट्रीय एकता की भावना का रखे ध्यान
स्कूल प्रिंसिपल को निलंबित करने के पीछे जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक बच्चों में राष्ट्रीय एकता भाव पैदा नहीं किया। दरअसल निलंबन आदेश कहा गया कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करें।

यह भी पढ़ें – कर्नाटकः पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की पोती का फांसी पर लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

धार्मिक सहिष्णुता, प्रथाएं और परंपराएं होनी चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल ने एक विशेष जाति के बच्चों के लिए अलग से अनुमति देकर जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दिया है।


निलंबन आदेश में ये भी कहा गया है कि छात्रों को कक्षाओं में से एक में नमाज अदा करने की अनुमति देकर एक विभाजनकारी मानसिकता पैदा होती है। स्कूल की प्रिंसिपल को इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए।
आदेश में कहा गया कि शिक्षक का कार्य कर्तव्य की उपेक्षा और उसकी ओर से लापरवाही को उजागर करता है। इससे सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और शैक्षणिक संस्थान की समग्र प्रगति में बाधा आएगी।

यही नहीं इसके साथ ही निलंबन के आदेश में और भी तर्क दिए गए हैं। इसमें आगे कहा गया कि शिक्षक का यह आचरण एक सरकारी कर्मचारी की गरिमा के अनुरूप नहीं है और कर्नाटक नागरिक आचरण नियम 1966, धारा 3 (1) (2) और (3) के खिलाफ है। इसलिए, शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

उमादेवी को अगले आदेश तक जांच लंबित रहने तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं उन्हें बिना अनुमति जिला मुख्यालय से बाहर नहीं जाने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि करीब 20 छात्रों का एक क्लासरूम के अंदर नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

यह भी पढ़ें – कर्नाटक : छात्राओं ने किया ऑनलाइन कक्षा से इनकार

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो