scriptKerala High Court's comment on nudity said nudity and obscenity are not always synonymous woman released | Nudity पर केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा - नग्नता और अश्लीलता हमेशा एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं, महिला को किया रिहा | Patrika News

Nudity पर केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा - नग्नता और अश्लीलता हमेशा एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं, महिला को किया रिहा

locationनई दिल्लीPublished: Jun 05, 2023 04:17:57 pm

Kerala High Court's comment केरल हाईकोर्ट ने नग्नता पर पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा, एक महिला का अधिकार है कि वह अपने शरीर को लेकर स्वायत्त फैसले ले सकती है। बच्चों का अपने शरीर को पेंट करने की अनुमति दे सकती है। यह कोई यौन क्रिया नहीं थी। और महिला को रिहा कर दिया।

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नग्नता पर केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा - नग्नता और अश्लीलता हमेशा एक दूसरे पर्यायवाची नहीं, महिला को किया रिहा
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में कहाकि नग्नता और अश्लीलता हमेशा एक दूसरे पर्यायवाची नहीं होते। अधिकतर लोगों को उनके शरीर की स्वायत्तता के अधिकार से वंचित किया जाता है। महिला ने अपने शरीर पर पेंटिंग कराई और इससे सिद्ध नहीं होता कि यह कोई यौन क्रिया थी। इसके बाद केरल हाईकोर्ट ने महिला को पोक्सो के आरोपों से रिहा कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला ने बच्चों को सिर्फ कैनवास की तरह अपने शरीर को पेंट करने की अनुमति दी। यह एक महिला का अधिकार है कि वह अपने शरीर को लेकर स्वायत्तता फैसले ले सकती है।
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