नई दिल्लीPublished: Sep 13, 2023 08:06:56 am
Shivam Shukla
Kerala High Court: केरल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि निजी समय में पोर्न देखना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने आगे कहा कि निजी पसंद करना निजिता में दखल के बराबर है।
Kerala High Court on Porn Videos: केरल हाईकोर्ट ने अश्लील वीडियो देखने के मामले में एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अकेले में पोर्न वीडियो देखना अपराध नहीं है। दरअसल, कोर्ट ने एक हफ्ते पहले एक 33 वर्षीय शख्स के खिलाफ सुनवाई करते हुए उक्त बातें कही और मामले को रद्द कर दिया।