लखीमपुर खीरी केस: एसआईटी ने 12 किसानों को जारी किया समन, इस दिन आएगा मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर पर फैसला
ये है पूरा मामलाबता दें कि, लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को किसान-आंदोलन के दौरान बवाल हुआ था। तीन गाड़ियां प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलते हुए चली गई थीं। इस घटना में चार किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हुई थी।
गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याची के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आशीष को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। जमानत देने का हाईकोर्ट का आदेश अपराध की गंभीरता के हिसाब से गलत है।BREAKING| Supreme Court Sets Aside Bail Granted To Ashish Mishra In Lakhmipur Kheri Case https://t.co/Bzyp1wG9w2
— Live Law (@LiveLawIndia) April 18, 2022
आशीष मिश्रा के पास फिलहाल दो विकल्प नजर आ रहे हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 हफ्ते में सरेंडर कर दें। दूसरा- पुनर्विचार याचिका दाखिल कर मामले पर एक बार फिर राहत मिलने की कोशिश करें। हालांकि जानकारों की मानें तो फिलहाल आशीष मिश्रा को सरेंडर तो करना ही होगा।
इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।