गौरतलब है कि महिला उत्थान के लिए बनाए गए इस कानून के जांच के लिए 31 सदस्य संसदीय समिति में केवल एक महिला है, जिसके कारण इस मुद्दे पर सवाल उठना शुरू हो गया था। शिक्षा, महिला, बच्चा, युवा और खेल संबंधी संसद की स्थाई समिति राज्यसभा प्रशासक एक समिति है। इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे हैं। पार्टियां सदन में अपने सदस्यों के संख्या बल के आधार पर सदस्यों का चयन करती हैं। जून 2020 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित जया जेटली समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाई जा रही है जेटली ने कहा है कि यह उचित नहीं होगा यदि समिति का 50% हिस्सा महिला नहीं हो।
इस विधेयक को पेश किए जाने के बाद कुछ सदस्यों ने इसका जमकर विरोध किया और मांग की कि इसके अधिक जांच पड़ताल के लिए संसद की समिति को भेजा जाए। विधेयक में महिलाओं के विवाह के लिए कानूनी उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। जैसा कि पुरुष के लिए भी बनाया गया है।
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