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कर्नाटक में मुस्लिम संगठन खोलेंगे 13 नए कॉलेज, हिजाब पहनना नहीं होगा बैन, फिर बढ़ सकता हिजाब विवाद

Published: Jul 27, 2022 10:15:45 am

कर्नाटक में मुस्लिम संगठन 13 नए PG कॉलेज खोलने की तैयारी में हैं। मुस्लिम संगठनों ने इसकी परमीशन लिए आवेदन किए हैं। इन कॉलेजों में हिजाब पर बैन नहीं होगा, जिसके बाद एक बार फिर राज्य में हिजाब विवाद बढ़ सकता है।
 

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Muslim organizations will open 13 new colleges in Karnataka, wearing hijab will not be banned

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहने का मामला फिर उठने लगा है। कर्नाटक के दक्षिणी जिलों के मुस्लिम संगठन 13 नए PG कॉलेज खोलने की तैयारी में हैं। मुस्लिम संगठनों ने 13 नए निजी कॉलेज खोलने की परमीशन के लिए आवेदन किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन कॉलेजों में हिजाब पहने पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। इससे पहले 1 जनवरी 2022 को कर्नाटक के उडुप्पी में हिजाब विवाद शुरू हुआ जो धीरे-धीरे पूरे देश पहुंच गया था, जिसके बाद यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंचा था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में इस किसी भी अल्पसंख्यक संगठनों के द्वारा इस तरह आवेदन नहीं किए गए थे। वहीं अब इस तरह के आवेदन आने से राज्य में हिजाब विवाद एक बार फिर बढ़ सकता है क्योंकि राज्य की सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की रोक है। हालांकि निजी शैक्षणिक संस्थानों को अपना ड्रेस कोड तय करने की छुट दी गई है इसलिए मुस्लिम संगठनों ने यह फैसला लिया है।

निजी शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड तय करने की छुट

कर्नाटक में राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार ने सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया था। हालांकि इसमें निजी शैक्षणिक संस्थानों को छूट दी गई थी। वहीं अब राज्य में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक चिह्नों पर प्रतिबंध लग गया है, लेकिन निजी शैक्षणिक संस्थान अपने हिसाब से हिजाब पहनने में छूट दे सकते हैं।

एक आवेदन हुआ मंजूर

कर्नाटक शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य में नए PG कॉलेज खोलेने के आवेदनों की जांच की जा रही है, अभी एक आवेदन मंजूर हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नए कॉलेज खोलने के आवेदन सभी मापदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें मंजूरी दी जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया था इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए याचिका दर्ज की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
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