नई शराब लाइसेंसिंग नीति लागू होने से क्या होंगे बदलाव
नई शराब लाइसेंसिंग नीति लागू होने के बाद हरियाणा में बार और रेस्तरां अब चौबीसों घंटे काम कर सकते हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त शराब लाइसेंस शुल्क का पेमेंट करने वाले आउटलेट के लिए समय की कोई सीमा नहीं होगी जिससे वह अपने हिसाब से आउटलेट खोल सकेंगे। इसके साथ ही डिस्टिलरी को आवंटित देशी शराब का कोई निश्चित कोटा नहीं होगा, इसलिए लाइसेंस को किसी भी डिस्टिलरी के ब्रांड चुनने की पूरी स्वतंत्रता होगी। वहीं देशी शराब और आईएमएफएल के थोक लाइसेंस के शुल्क में मामूली वृद्धि होगी।
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वाइन व व्हिस्की पर उत्पाद शुल्क घटा
पड़ोसी राज्यों में से किसी एक से आयातित विदेशी शराब खरीदारी कम करने और अपने राज्य से खरीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने वाइन व व्हिस्की के उत्पाद शुल्क में 225 रुपए प्रति पीएल/बीएल से घटाकर 75 रुपए प्रति पीएल/बीएल कर दिया गया था। अब सरकार ने आयातित विदेशी शराब पर वैट 10% से घटाकर 3% कर दिया है। वहीं शराब, बीयर आदि में 13-14% से घटाकर 12% कर दिया गया है।