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बिहार में 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू, शादी में केवल 50 लोगों को इजाजत

locationनई दिल्लीPublished: Jan 20, 2022 07:13:37 pm

कोरोना वायरस का खतरा लगाता बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इस बीच बिहार की नीतीश सरकार ने नाइट कर्फ्यू के फैसले लागू रखते हुए अब इसे 6 फरवरी तक कर दिया है। इस दौरान कुछ और पाबंदियां जारी रहेंगी।

Night Curfew In Bihar Till 6 February Only 50 People Allowed In Marriage
कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में कोरोना के हालातों को देखते हुए पुराने प्रतिबंध जारी रहेंगे। यही नहीं नीतीश सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू 6 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही दुकानें रात आठ बजे तक ही खुल सकेंगी। वहीं शादी समारोह को लेकर भी फैसला लिया गया है। इसके तहत शादी में पहले की तरह 50 लोगों को ही इजाजत दी गई है। जबकि स्कूल-कॉलेज भी फिलहाल बंद रहेंगे।
बिहार में कोरोना के हालातों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत नाइट कर्फ्यू को 6 फरवरी तक आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं सरकारी कार्यालयों में पहले से जारी नियमों के तहत की काम होगा। बता दें कि आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा के बाद सख्ती बरकरार रखने का फैसला लिया गया।

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सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी

सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट के जरिए ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।
लोगों से किया अनुरोध

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के बिगड़ते हालातों के बीच प्रदेश की जनता से खास अनुरोध भी किया है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि सभी लोग विशेष सावधानी बरतें और सरकार की ओर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। बता दें कि इससे पहले सरकार ने 6 जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए पाबंदियां लागू की गई थीं।
ये पाबंदिया हैं लागू

बिहार में कोविड की स्थिति के बीच कई पाबंदियां लागू की गई हैं। इसके तहत रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। वहीं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात आठ बजे तक खुल सकेंगी। क्लास 9, 10, 11 व 12 एवं सभी कालेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। साथ ही आननलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अलावा क्लास आठ तक की सभी क्लास आनलाइन ही चलेंगी। जबकि कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगी। वहीं सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसदी उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
पूजा स्थल, सिनेमा हॉल अगले आदेश तक बंद

सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।वहीं सिनेमा हाल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे। मॉल को भी बंद करने का फैसला लिया गया है।

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रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी। सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की इजाजत रहेगी।

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