नई दिल्लीPublished: Mar 13, 2023 03:24:08 pm
Shaitan Prajapat
वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन के बकाया भुगतान को किश्तों में किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाराजगी जताई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सशस्त्र बलों के रिटायर्ड कर्मियों को वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) नीति के तहत पेंशन नहीं दिए जाने पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि केंद्र को ओआरओपी बकाया के भुगतान को लेकर 20 जनवरी को जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस लेना होगा। एक महीने में यह दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है।