जम्मू-कश्मीर में एक साल से अधिक समय से रह रहे लोग मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे नाम, आदेश जारी
Published: Oct 12, 2022 10:10:48 am
जम्मू में एक साल से अधिक समय से रह रहे लोग मतदाता के रूप में अब नाम जुड़वा सकते हैं, जिसको लेकर जम्मू जिला चुनाव अधिकारी अवनी लवासा ने आदेश जारी कर दिया है। अवनी लवासा ने आदेश में बताया है कि इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट स्वीकार किए जाएंगे।


People residing in Jammu for over a year can register as voters, Details
जम्मू-कश्मीर में इसी साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराया जा सकते हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच जम्मू जिला चुनाव अधिकारी अवनी लवासा ने पिछले एक साल से जम्मू में रह रहे लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आदेश जारी किया है। इसके लिए सबसे पहले तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों पिछले एक साल से जम्मू में रह रहे लोगों को निवास का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ सकेगा।