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PM CARES For Children Scheme: जानिए योजना से जुड़ी हर जानकारी

locationनई दिल्लीPublished: Oct 09, 2021 07:05:38 pm

PM CARES For Children Scheme: पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के बारे में तमाम ऐसी जानकारियां हैं, जो सभी को नहीं पता हैं। कोरोना महामारी के दौरान अपने माता या पिता या दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए यह बेहद कारगर योजना है।

PM CARES For Children Scheme: All You Need To Know About it

PM CARES For Children Scheme: All You Need To Know About it

नई दिल्ली। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम में अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विशेष निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई, 2021 को COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए पूरी सहायता का वादा किया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, द्वारा की गई आधिकारिक घोषणा के मुताबिक अब योजना के अंतर्गत निम्न दिशानिर्देश दिए गए हैं।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का उद्देश्य

COVID महामारी में केवल माता या केवल पिता या माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए लंबी व्यापक देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को सक्षम करना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और जब वे 23 वर्ष की आयु पूरी करते हैं, तब उन्हें वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भरता के लिए उन्हें सशक्त बनाना शामिल है।
अन्य पहलुओं के अलावा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में इन बच्चों को एक मल्टीमॉडल रणनीति के माध्यम से सहायता, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए गैप फंडिंग, 18 साल की उम्र से शुरू होने वाला मासिक वजीफा और जब वे 23 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं तब 10 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान शामिल है।
अवधि

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ उठाने के लिए, पात्र बच्चों को 29 मई, 2021 (प्रधानमंत्री की घोषणा की तारीख) और 31 दिसंबर, 2021 के बीच पंजीकृत होना चाहिए। यह योजना तब तक चलने वाली है जब तक कि प्रत्येक पंजीकृत प्राप्तकर्ता 23 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता।
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पात्रता मापदंड

जिन बच्चों ने COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप 11 मार्च 2020 या इसके बाद माता या पिता या जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता/एकल दत्तक माता-पिता या दोनों को खो दिया है, वे 31 दिसंबर 2021 तक इस योजना के तहत होने वाले लाभ के लिए पात्र हैं। 11 मार्च 2020 को WHO ने COVID-19 की एक महामारी के रूप में घोषणा की थी। माता-पिता की मृत्यु की तिथि तक, बच्चे की आयु 18 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए।
योजना के तहत उपलब्ध पात्रता

i) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की सहायता से प्रयास किया जाएगा कि बच्चे को उसके विस्तारित परिवार, रिश्तेदारों या रिश्तेदारों के भीतर पुनर्वास की संभावना का पता लगाया जाए।
ii) यदि विस्तारित परिवार, रिश्तेदार, परिजन या बच्चे के रिश्तेदार उपलब्ध नहीं हैं/सीडब्ल्यूसी द्वारा फिट नहीं पाए जाते हैं/ या बच्चा (4 -10 वर्ष या उससे अधिक आयु का) उनके साथ रहने को तैयार नहीं है, तो बच्चे को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और समय-समय पर यथा संशोधित उसके बनाए गए नियमों के तहत यथा निर्धारित सावधानी के बाद पालक देखभाल में रखा जाएगा।
iii) यदि सीडब्ल्यूसी द्वारा पालक परिवार उपलब्ध नहीं है/इच्छुक नहीं है/फिट नहीं पाया जाता है, या बच्चा (4 -10 वर्ष या उससे अधिक आयु का) उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, तो बच्चे को आयु और जेंडर उपयुक्त चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन (सीसीआई) में रखा जाना चाहिए।
iv) 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, जिन्हें विस्तारित परिवारों या रिश्तेदारों या पालक परिवारों द्वारा प्राप्त नहीं किए गया या माता-पिता की मृत्यु के बाद उनके साथ रहने या बाल देखभाल संस्थानों में रहने के इच्छुक नहीं हैं, तो उन्हें संभव होने पर संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अधीन नेताजी सुभाष चंद बोस आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अन्य आवासीय विद्यालय में नामांकित किया जा सकता है।
v) यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जहां तक संभव हो भाई-भाई या भाई-बहन एक साथ रहें।

vi) गैर-संस्थागत देखभाल के लिए, बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना के तहत निर्धारित प्रचलित दरों पर वित्तीय सहायताबच्चों को (अभिभावकों के खाते में) प्रदान की जाएगी। संस्थागत देखभाल में बच्चों के लिए, बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना के तहत निर्धारित प्रचलित दरों पर बाल देखभाल संस्थानों को रखरखाव अनुदान दिया जाएगा। राज्य योजना के तहत निर्वाह सहायता का कोई प्रावधान भी बच्चों को अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जा सकता है।
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प्री-स्कूल और स्कूल शिक्षा के लिए सहायता

1) 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, चिन्हित लाभार्थियों को पूरक पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा/ईसीसीई, टीकाकरण, स्वास्थ्य रेफरल और स्वास्थ्य जांच के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं से सहायता प्राप्त होगी।
10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए

i) किसी भी नजदीकी स्कूल में डे स्कॉलर यानी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल/केन्द्रीय विद्यालयों (केवी)/निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।

ii) सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मुफ्त वर्दी और पाठ्यपुस्तकों के दो सेट प्रदान किए जाएंगे।
iii) निजी स्कूलों में, आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत शिक्षण शुल्क में छूट दी जाएगी।

iv) ऐसी परिस्थितियों में जहां कोई बच्चा उपरोक्त लाभों को प्राप्त करने में असमर्थ है, आरटीई मानदंडों के अनुसार फीस पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से दी जाएगी। योजना वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर खर्च के लिए भी भुगतान करेगी।
11-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए

i) यदि बच्चा विस्तारित परिवार के साथ रह रहा है, तो डीएम द्वारा निकटतम सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल/केन्द्रीय विद्यालयों (केवी)/निजी स्कूलों में छात्र के रूप में प्रवेश सुनिश्चित किया जा सकता है।
ii) बच्चे को संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अधीन, डीएम द्वारा नेताजी सुभाष चंद बोस आवासीय विद्यालय / कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय / एकलव्य मॉडल स्कूल / सैनिक स्कूल / नवोदय विद्यालय / या किसी अन्य आवासीय विद्यालय में नामांकित किया जा सकता है।
iii) डीएम ऐसे बच्चों के लिए छुट्टियों के दौरान सीसीआई या किसी उपयुक्त स्थान पर रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं।

iv) ऐसी परिस्थितियों में जहां कोई बच्चा उपरोक्त लाभों को प्राप्त करने में असमर्थ है, आरटीई मानदंडों के अनुसार फीस पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से दी जाएगी। योजना वर्दी, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक पर खर्च के लिए भी भुगतान करेगी।
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उच्च शिक्षा के लिए सहायता

i) भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में बच्चे की सहायता की जाएगी।

ii) उन परिस्थितियों में जहां लाभार्थी मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार की योजना से ब्याज छूट का लाभ उठाने में असमर्थ है, तो शैक्षिक ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से किया जाएगा।
iii) एक विकल्प के रूप में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को मानदंडों के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ऐसी पात्रताओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।
स्वास्थ्य बीमा

i) सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा।

ii) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत पहचाने गए बच्चे को पीएम जय के तहत लाभ मिले।
वित्तीय सहायता

iii) लाभार्थियों का खाता खोलने और सत्यापन करने पर एकमुश्त राशि सीधे लाभार्थियों के डाकघर खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रत्येक पहचाने गए लाभार्थी के खाते में एक यथानुपात राशि अग्रिम रूप से जमा की जाएगी, ताकि प्रत्येक लाभार्थी के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के समय 10 लाख रुपये मिले।
iv) बच्चों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, 10 लाख रुपये के कोष का निवेश करके मासिक वजीफा मिलेगा। लाभार्थी को 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वजीफा प्राप्त होगा।
v) उन्हें एक लाख रुपये की राशि मिलेगी। 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख।

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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत बच्चों के लिए उपलब्ध प्रमुख सुविधाएं

PM-JAY के तहत लाभ कवर
इलाज के निम्नलिखित कारणों पर किए गए सभी खर्च योजना के तहत कवर किए जाते हैं:

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