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पीएम मोदी आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित

locationनई दिल्लीPublished: Aug 25, 2022 07:59:01 am

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दरअसल इस सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया जा रहा है। इसी सम्मेलन में पीएम मोदी के संबोधन पर सबकी नजरें रहेंगी।

PM Modi To Address The National Conference Of Labor Ministers Of All States And Union Territories Today

PM Modi To Address The National Conference Of Labor Ministers Of All States And Union Territories Today

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों को संबोधित करेंगे। मौका है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से आयोजित सम्मेलन का। इस सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी इस सम्मेलन में वर्चुअली शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शाम 4.30 बजे ऑनलाइन ही होगा। सम्मेलन में श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। पीएमओ की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है।श्रम सम्मेलन में कुल 4 सत्र होंगे। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सार्वभौम बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल को एकीकृत करना। राज्य सरकारों की ओर से संचालित ईएसआई अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा देखभाल में सुधार के लिए ‘स्वास्थ्य से समृद्धि’ और ‘आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री’ के साथ एकीकरण प्रमुख रूप से शामिल है।

सम्मेलन में चार श्रम संहिताओं के तहत नियम बनाने और उनके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर चर्चा होना है। बताया जा रहा है कि ये सम्मेलन बेहतर नीतियां बनाने और श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच और तालमेल बनाने में मदद करेगा।

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चार हिस्सों में 29 श्रम कानूनों के बांटने का फैसला
दरअसल केंद्र सरकार की ओर से 29 श्रम कानूनों के बदले इसे चार हिस्सों पारिश्रमिक संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, पेशागत सुरक्षा संहिता में विभाजित करने का फैसला किया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, पारिश्रमिक संहिता को लेकर 31 राज्यों में, सामाजिक सुरक्षा संहिता पर 27 राज्यों, औद्योगिक संबंध संहिता पर 25 तो पेशागत सुरक्षा संहिता पर 24 राज्यों ने नए श्रम कानूनों के तहत अपना नियम तैयार कर लिया है।

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