इस मामले पर सामने आई जानकारी के मुताबिक एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने ये फैसला सुनाया है। जज अमिताभ रावत के अनुसार, शरजील इमाम पर IPC की धारा 124A (देशद्रोह), 153A, 153B और 505 और UAPA की धारा 13 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
दिल्ली की अदालत ने शरजील इमाम के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि ‘साल 2019 के दिसंबर माह में इमाम ने जो भड़काऊ भाषण दिए थे उसके लिए उन्हें ट्रायल का सामना करना होगा।’
बता दें कि दिल्ली पुलिस मे शरजील इमाम के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की थी जिसमें उन्हें आरोपी बनाया गया था। इसके साथ ही उन्हें 2019 में दिल्ली में हुए दंगे के दौरान भड़काने का आरोपी भी बताया था। दिल्ली पुलिस ने इमाम पर केंद्र सरकार के प्रति घृणा फैलाने, अवमानना और असंतोष को भड़काने के आरोप लगाए थे।
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