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महिला की हत्या मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास

locationबोकारोPublished: Apr 29, 2016 12:48:00 pm

लक्ष्मी देवी ने पंकज को 10 हजार रुपया कर्ज दिया था। जब महिला ने अपने रुपए मांगे तो पंकज जान से मारने की धमकी देता था।

PRISONER

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बोकारो। जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ आरएस उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को महिला की हत्या मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सेक्टर 12 बी, आवास संख्या 3059 निवासी महिला लक्ष्मी देवी की दोषी ने हत्या कर दी थी।

न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल बीएस सिटी थाना के तहत चल रहा था। जिसमें भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में एक वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त होगा।

घटना की प्राथमिकी मृतका के पति उपेंद्र नाथ तिवारी ने स्थानीय थाना में दर्ज कराई थी। यह घटना 10 मार्च 2014 की है। श्री तिवारी बोकारो इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी देवी ने पंकज को 10 हजार रुपया कर्ज दिया था। जब महिला ने अपने रुपए मांगे तो पंकज जान से मारने की धमकी देता था।


घटना के एक दिन पहले लक्ष्मी देवी ने पंकज से रुपया मांगा था। 10 अप्रैल की सुबह उपेंद्र नाथ तिवारी बैंक के काम से घर से बाहर चले गए। दोपहर 12 बजे पंकज आया और लक्ष्मी देवी को अकेला पाकर चाकू से वार कर हत्या कर दी थी।
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