राहुल गांधी को झटका, मानहानि याचिका खारिज नहीं होगी
Published: Mar 10, 2015 06:56:00 pm
बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज
मानहानि की याचिका रद्द करने की अपील खारिज कर दी है। इस याचिका में
उन्होंने आरएसएस की ओर से अपने खिलाफ दायर मानहानि की याचिका को रद्द करने
की मांग की थी।
बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि की याचिका रद्द करने की अपील खारिज कर दी है।
इस याचिका में उन्होंने आरएसएस की ओर से अपने खिलाफ दायर मानहानि की याचिका को रद्द करने की मांग की थी।
महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस पर कथित आरोप लगाए जाने पर राहुल के खिलाफ आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने मानहानि का मामला दायर किया था।
न्यायमूर्ति एमएल तहलियानी ने राहुल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा ठाणे जिले के भिवंडी में एक मजिस्ट्रेट अदालत में दायर शिकायत को खारिज करने का आग्रह किया गया था।
पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में राहुल ने कहा था कि आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी।
आरएसएस की भिवंडी इकाई के सचिव कुंटे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राहुल ने छह मार्च को सोनाले में एक चुनाव रैली में कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी को मार दिया। कुंटे ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अपने भाषण से संघ की प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश की है।