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Rajasthan: एंटी करप्शन ब्यूरो की सक्रियता से टेंशन में Gehlot Govt, अब केंद्र की तरह जांच से पहले लेनी होगी अनुमति

locationजयपुरPublished: May 28, 2022 09:58:08 am

Submitted by:

Swatantra Jain

राजस्थान में जिस तरह से एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर रही थी और भ्रष्ट अधिकारियों पर धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही थी, उससे गहलोत सरकार सचेत हो गई है। अब एसीबी को अधिकारियों और मंत्रियों पर कार्रवाई करने से पहले परमीशन लेना जरूरी कर दिया गया है। बता दें, वर्ष 2022 में हर रोज किसी एक सरकारी कारिंदे पर एसीबी ने कार्रवाई की है और अब तक करीब 200 गिरफ्तारियां कर चुकी है। इसमें क्लर्क से लेकर IAS और वाइस चांसलर स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

चुनाव से पहले राज्य में लोकसेवकों की बिगड़ती छवि को ध्यान में रखते हुए अब गहलोत सरकार ने एसीबी पर लगाम लगा दी है। दरअसल, भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाने को लेकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों सहित अन्य वर्गों के विरोध के बाद राज्य सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों को सुरक्षा कवच दिया है। एसीबी को लेकर जारी हुए नए निर्देशों के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अब किसी लोकसेवक के विरूद्ध पूछताछ, जांच व अनुसंधान शुरू करने से पहले संबंधित प्रशासनिक विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अनुमति के लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी देनी होगी। एसीबी इसके बाद ही जांच एवं अनुसंधान कार्रवाई कर सकेगी।
केन्द्र की ओर से जारी एसओपी की पालना के अनुसार ही अब प्रदेश में भी होगी कार्रवाई

गृह विभाग की ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ, जांच एवं अनुसंधान के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने केन्द्र की ओर से भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17 (ए) की पालना के संबंध में जारी एसओपी को प्रदेश में भी लागू कर दिया। इनके अनुसार मंत्री, विधायक, पे लेवल 15 या उससे ऊपर के अधिकारी, विभिन्न बोर्ड, आयोग, निगम तथा राजनीतिक इकाइयों के चेयरमैन तथा सदस्यों से एसीबी महानिदेशक या उसके समान स्तर का अधिकारी ही पूछताछ एवं जांच कर सकेंगे। इन सहित भ्रष्टाचार के सभी मामलों में पूछताछ, जांच एवं अनुसंधान के लिए प्रशासनिक विभाग के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होगा, ट्रैप के मामले में यह व्यवस्था लागू नहीं रहेगी।
इस तरह से होगी नई SOP

इन राज्यों में पहले ही लागू है एसओपी

केन्द्र सरकार की एसओपी मध्यप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब सहित अन्य राज्यों में पहले ही लागू की जा चुकी है। इस एसओपी के लागू होने से राज्य सरकार ने दावा किया है कि अब अधिकारी भयमुक्त होकर निडरता से काम कर सकेंगे।
राज्य सरकार का दावा—

यह होगा असर

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