केन्द्र की ओर से जारी एसओपी की पालना के अनुसार ही अब प्रदेश में भी होगी कार्रवाई गृह विभाग की ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ, जांच एवं अनुसंधान के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने केन्द्र की ओर से भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17 (ए) की पालना के संबंध में जारी एसओपी को प्रदेश में भी लागू कर दिया। इनके अनुसार मंत्री, विधायक, पे लेवल 15 या उससे ऊपर के अधिकारी, विभिन्न बोर्ड, आयोग, निगम तथा राजनीतिक इकाइयों के चेयरमैन तथा सदस्यों से एसीबी महानिदेशक या उसके समान स्तर का अधिकारी ही पूछताछ एवं जांच कर सकेंगे। इन सहित भ्रष्टाचार के सभी मामलों में पूछताछ, जांच एवं अनुसंधान के लिए प्रशासनिक विभाग के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होगा, ट्रैप के मामले में यह व्यवस्था लागू नहीं रहेगी।
इस तरह से होगी नई SOP इन राज्यों में पहले ही लागू है एसओपी केन्द्र सरकार की एसओपी मध्यप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब सहित अन्य राज्यों में पहले ही लागू की जा चुकी है। इस एसओपी के लागू होने से राज्य सरकार ने दावा किया है कि अब अधिकारी भयमुक्त होकर निडरता से काम कर सकेंगे।
राज्य सरकार का दावा— यह होगा असर