scriptमालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को मकोका से राहत | Sadhvi Pragya and Col Purohit relif from MCOCA in Malegaon blast | Patrika News

मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को मकोका से राहत

Published: Apr 15, 2015 09:00:00 am

Submitted by:

मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम
कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ मकोका के तहत कोई सबूत नहीं मिले हैं।
श्रीकांत पुरोहित भी अब इस कानून के दायरे से बाहर हैं।

Sadhvi Pragya

Sadhvi Pragya

मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ मकोका के तहत कोई सबूत नहीं मिले हैं। श्रीकांत पुरोहित भी अब इस कानून के दायरे से बाहर हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को फौरी राहत प्रदान करते हुए निचली अदालत को यह निर्देश दिया कि इनकी जमानत याचिकाओं पर एक महीने के भीतर विचार किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निचली कोर्ट से कहा कि प्रज्ञा और पुरोहित पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून(मकोका) के प्रावधानों पर विचार न किया जाए।

न्यायमूर्ति फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित नहीं हो पा रहा है कि इन पर मकोका क्यों लगाया गया है। शीर्ष अदालत ने इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष निचली अदालत को एक माह का समय दिया।

खंडपीठ की ओर से न्यायमूति कलीफुल्ला ने फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया कि राकेश दत्तारे धावरे को छोड़कर किसी अपीलकर्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मकोका के प्रावधानों पर विचार नहीं किया जाएगा।

महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम विस्फोटों के आरोपियों में राजेंद्र चौधरी, लोकेश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, सुधाकर द्विवेदी, शिवनारायण गोपाल सिंह कल सांगड़ा, अजय एकनाथ राहिरकर शामिल हैं। इस विस्फोट में छह लोगों की मृत्यु हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे। कोर्ट ने कहा कि धावरे पर मकोका के प्रावधान पूर्ववर्ती मामले में उसकी कथित संलिप्तता के कारण लागू रहेंगे।



loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो