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महिला आयोग के नोटिस के बाद झुका SBI, विवादित सर्कुलर लिया वापस

Published: Jan 29, 2022 05:44:40 pm

Submitted by:

Mahima Pandey

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विवादित सर्कुलर को विवादों के बाद बयान जारी कर वापिस लेने का निर्णय लिया है और पुराने नियमों को बहाल किया है। इस मामले में महिला आयोग से भी एसबीआई को नोटिस भेजा गया था।

SBI withdraws controversial circular on recruitment of pregnant women

SBI withdraws controversial circular on recruitment of pregnant women

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर को लेकर जारी विवादों के बाद इसे वापिस लेने का निर्णय लिया है। शनिवार को एसबीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि गर्भवती महिलाओं की भर्ती को लेकर जारी सर्कुलर को निलंबित करने का फैसला किया गया है। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि महिला आयोग ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई थी एसबीआई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने एसबीआई के सर्कुलर को भेदभावपूर्ण बताया था।

SBI ने अपने अपने बयान में कहा, “SBI ने हाल ही में बैंक में भर्ती के लिए विभिन्न फिटनेस मानकों की समीक्षा की है, जिसमें गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए मानदंड भी शामिल हैं, संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों पर स्पष्टता प्रदान करना था जहां निर्देश स्पष्ट नहीं थे या बहुत पुराने थे। मीडिया के कुछ वर्ग ने इस संबंध में मानदंडों में संशोधन को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण बताया है।”

एसबीआई ने आगे लिखा, “हम हमेशा अपनी महिला कर्मचारियों की देखभाल और सशक्तिकरण के प्रति हमेशा सक्रिय रहे हैं और अब ये कुल कार्यबल का लगभग 25 प्रतिशत हैं। कोरोना के समय में सरकार के निर्देशों के अनुसार गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी गई है और घर से काम करने की अनुमति दी गई है।”

एसबीआई ने लिखा, “हालांकि, जनता की भावनाओं को देखते हुए, SBI ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों की भर्ती के संबंध में संशोधित निर्देशों को स्थगित करने और पुराने निर्देशों को जारी रखने का निर्णय लिया है।”
बता दें कि इससे पहले 6 महीने तक की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को कुछ शर्तों के आधार पर बैंक में काम करने की अनुमति थी।


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SBI बैंक द्वारा 31 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया गया था। इस सर्कुलर में कहा गया था कि यदि गर्भावस्था 3 महीने से अधिक की है, तो उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य है और उसे बच्चे के जन्म के बाद 4 महीने के भीतर भर्ती होने की अनुमति मिल दी जा सकती है।

इस सर्कुलर को लेकर एसबीआई को सोशल मीडिया पोर भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि महिला आयोग ने भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा था और इसे भेदभावपूर्ण बताया था।

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