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सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, हाजी अली दरगाह से खुद अतिक्रमण हटाए दरगाह ट्रस्ट

Published: Apr 13, 2017 08:27:00 pm

Submitted by:

balram singh

मुंबई के हाजी अली दरगाह के आसपास अतिक्रमण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह ट्रस्ट को आदेश दिेए हैं कि वो खुद ही हाजी अली दरगाह से अतिक्रमण को हटाए।सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़फोड़ के लिए बनी स्पेशल टास्क फोर्स की कार्रवाई पर भी रोक […]

Haji Ali Dargah

Haji Ali Dargah

मुंबई के हाजी अली दरगाह के आसपास अतिक्रमण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह ट्रस्ट को आदेश दिेए हैं कि वो खुद ही हाजी अली दरगाह से अतिक्रमण को हटाए।सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़फोड़ के लिए बनी स्पेशल टास्क फोर्स की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है और साथ ही कोर्ट ने दरगाह में सौंदर्यीकरण और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए योजना बनाकर देने को हरी झंडी दिखा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई तक दरगाह से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिेए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाजी अली दरगाह में बने 737 वर्ग मीटर इलाके में अतिक्रमण हटाए जाएं। वहीं कोर्ट ने साफ किया कि 171 वर्ग मीटर में बनी मस्जिद में तोड़फोड़ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाजी अली के पास काफी अतिक्रमण है और ये सारी दुकानें हैं, जिससे जियारत करने वाले लोगों को दरगाह तक पहुंचने में दिक्कत होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि अब इस मुद्दे पर कोई भी कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करेगी।हाजी अली दरगाह से सबंधित किसी भी पक्षकार को अगर कोई दिक्कत है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी।
क्या है हाजी अली दरगाह मामला

22 मार्च 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाजी अली दरगाह और आस-पास के 908 वर्ग मीटर इलाके में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरगाह ट्रस्ट का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। ये मस्जिद काफी पुरानी है और 1931 से इसकी लीज उसके पास है और हाईकोर्ट के इलाके में तोड़फोड़ के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में CJI खेहर की बेंच ने आदेश दिया कि वो 908 वर्ग मीटर में से 171 वर्ग मीटर इलाका जिसमें मस्जिद मौज़ूद है, उस पर तोड़फोड़ से रोक लगा दें , लेकिन ट्रस्ट ये सुनिश्चित करे कि बाकी अतिक्रमण को हटाने में वो अथॉरिटी को पूरा सहयोग दे। मस्जिद को लेकर वह बाद में सुनवाई करेगा।

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