इस दंगे में पुलिसवाले पर पिस्टल ताने एक आरोपी की तस्वीर वायरल हुई थी, यह तस्वीर इस दंगे का पोस्टर बन गई थी। इस तस्वीर में दिख रहा आरोपी शाहरूख पठान है, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभी इससे जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है। दरअसल बीमार पिता को देखने के लिए पुलिस ने शाहरुख पठान को चार घंटे का पैरोल दिया था। जब शाहरुख पैरोल पाकर अपने मोहल्ले में पहुंचा तो उसका हीरो जैसा स्वागत हुआ।
#WATCH | Accused Shahrukh Pathan, who pointed a gun at a policeman during anti-CAA protests gets a welcome during 4-hour parole on his arrival at his residence on May 23. He got parole to meet his ailing father.
— ANI (@ANI) May 27, 2022
(The viral video has been confirmed by police) pic.twitter.com/Fc5HjuSdy2
मोहल्ले में पहुंचते ही लोगों ने किया जोरदार स्वागत-
शाहरुख के मोहल्ले में पहुंचने पर उसका स्वागत ऐसे किया गया जैसे वो कोई हीरो हो। इसके ग्रैंड वेलकम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वो शाहरुख अपने मोहल्ले की सड़कों पर चलते हुए देखा जा रहा है, उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी और भारी भीड़ उनके पक्ष में नारे लगा रही है। जानकारी के अनुसार यह वीडियो 23 मई का है। लेकिन अब वायरल हुआ है।
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मानवीय आधार पर बीमार पिता से मिलने के लिए मिला पैरोल-
बताया गया कि शाहरुख को उसके बीमार पिता से मिलने के लिए 23 मई को कोर्ट ने मानवीय आधार पर चार घंटे का पैरोल दिया था। कोर्ट ने यह कहा था कि इस दौरान पठान को केवल अपने बीमार माता-पिता से मिलने की अनुमति है और किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। लेकिन जब शाहरुख अपने मोहल्ले में पहुंचा तो पहले से मौजूद लोगों ने उसका हीरो जैसा स्वागत किया।
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दिल्ली दंगे में हुई थी 50 लोगों की मौत-
बताते चले कि पिछले साल के दिल्ली दंगे में 50 लोगों की मौत हुई थी। इसी दंगे के दौरान शाहरुख को जाफराबाद इलाके में एक पुलिसकर्मी की ओर एक भरी हुई पिस्तौल लहराते हुए देखा गया था। बाद में उसकी तस्वीर वायरल होने पर पुलिस ने उसपर प्राथमिकी दर्ज कर उसे 3 मार्च को उत्तर प्रदेश के शामली जिले से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से शाहरुख जेल में बंद था।
शाहरुख पठान पर इन मामलों में दर्ज है एफआईआर-
पुलिस के अनुसार शाहरुख से उसकी अवैध बन्दूक, एक 7.65 मिमी की पिस्तौल और दो जिंदा गोलियां बरामद की गईं थी। उसपर आईपीसी की धारा 147 (दंगा करने की सजा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 186 (कर्तव्य के निर्वहन में लोक सेवक को बाधित करना), और 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत आरोप तय किये थे। आईपीसी की धारा 353 (हमला), 307 (हत्या का प्रयास) के साथ धारा 149 (एक सामान्य अपराध के गैर-कानूनी सभा के सदस्य) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप भी तय किए गए थे।