दरअसल राऊज एवन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला ईडी के पक्ष में दिया और जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि, फिलहाल सत्येंद्र जैन को जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं है। जबकि ईडी फिलहाल इस मामले में कार्रवाई कर रही है और इस सिलसिले में जैन से और पूछताछ की जा सकती है।
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राहुल गांधी से ED की पूछताछ: कांग्रेस का दिल्ली से हैदराबाद तक प्रदर्शन, रेणुका चौधरी ने पुलिसकर्मी की कॉलर पकड़ी वहीं ईडी ने तर्क दिया था कि जेल से बाहर आने के बाद जैन सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। बता दें कि ईडी ने शुक्रवार को ही सत्येंद्र जैन के करीबियों के घरों पर छापेमारी की है। करीब 10 जगहों पर ईडी की ओर से छापेमारी की गई थी।
हाल में ही ED ने इस मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी भी की थी। उस वक्त कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इसमें प्रकाश ज्वैलर के यहां 2.23 करोड़ कैश मिला था। इसके अलावा वैभव जैन के यहां 41.5 लाख कैश 133 सोने के सिक्के मिले थे। ईडी को इस मामले में छापेमारी के दौरान प्रूडेंस स्कूल के चेयरमैन जी एस मथारू के यहां 20 लाख कैश मिला था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया था। पहले वे ईडी की कस्टडी में थे। जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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