20 किलोमीटर की दूरी की शर्त ने बढ़ाई मुश्किल, नए कोर्स के लिए 30 नवंबर तक ही मौका
इंदौर. एजुकेशन हब बनते इंदौर में सत्र 2016-17 में एक भी नया कॉलेज शुरू नहीं होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने नए कॉलेज के लिए पहले से चल रहे कॉलेजों से 20 किलोमीटर की दूरी होने पर ही अनुमति देना तय किया है। इसी नियम की अड़चन से पिछले सत्र में भी नया कॉलेज नहीं खुल सका था।
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने नए कॉलेजों पर रोक लगाने की कोशिश की है। इसके लिए सीधे-सीधे अनुमति देने से इंकार करने की जगह नए कॉलेज खोलने में ऐसी शर्त रख दी, जिसे शहरी क्षेत्र में पूरा करना असंभव है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए कॉलेजों के लिए ऐसे आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें प्रस्तावित स्थान के 20 किमी के दायरे में अन्य प्राइवेट कॉलेज संचालित नहीं हो रहे हैं। स्थिति यह है कि शहरी क्षेत्र में तो 3 से 4 किमी के दायरे में दो या अधिक कॉलेज चल रहे हैं। बायपास, सांवेर रोड, महू रोड पर चलने वाले कॉलेजों की दूरी के लिहाज से भी गणना की जाएं तो शहर में नए कॉलेज खुलने की संभावना नहीं है। 20 किलोमीटर की दूरी पर भी कॉलेज शुरू करने के लिए सिर्फ दो संकाय के लिए कम से कम 4 हजार वर्गफीट जगह अनिवार्य है। इससे ज्यादा प्रति कोर्स के लिए अनुमति 2-2 हजार वर्गफीट जगह होने पर ही दी जाएगी। कॉलेज नए कोर्सेस शुरू करने व पहले से चल रहे कोर्सेस के नवीनीकरण के आवेदन 30 नवंबर तक कर सकेंगे।
किराए के भरोसे तीन साल
इस सत्र से नया कॉलेज शुरू करने वाली संस्थाओं को तीन साल के भीतर ही संस्था की जमीन पर निर्माण पूरा करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि किराए के भवन में शुरुआती तीन साल तक ही कक्षाएं लगाई जा सकती है। इस अवधि का किरायानामा भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। चौथे साल तक कक्षाएं स्थायी भवन में शिफ्ट नहीं की जाती तो कॉलेज की अनुमति निरस्त कर दी जाएगी। टेक्निकल व लॉ कोर्सेस के लिए एनसीटीई व बीसीआई मापदंडों का पालन भी अनिवार्य किया है।
गाइडलाइन जारी की
नए कॉलेज शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन की शर्तें पूरी करने वाली संस्थाओं के आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।
-आरसी वर्मा, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग