क्या है पूरा मामला दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा कानूनों के उल्लंघन के आरोप में जांच कर रहा है। वहीं दोनों कंपनियों ने आयोग के जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कंपनियों को थोड़ी राहत प्रदान करते हुए जांच मे सहयोग करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत जरूर प्रदान की है।
जानकारी के मुताबिक, सीजेआइ (CJI) एनवी रमना की बेंच ने मामले पर कहा कि हम फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंग। मामले की जांच होनी चाहिए। बता दें कि कंपनियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी।
इससे पहले 23 जुलाई को ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को झटका लगा था। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा इन पर जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नटराज रंगास्वामी की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 11 जून के आदेश के खिलाफ ई-कॉमर्स दिग्गजों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया था।