नूपुर शर्मा की इस मांग को लेकर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से एफिडेविट मांगा था। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
यह भी पढ़ें – नूपुर शर्मा के समर्थन करने पर वकील को धमकी, सरकार ने दी सुरक्षा बता दें कि इस सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने नूपुर शर्मा की जान को लेकर खतरा बताया था और कहा था कि, सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए ताकि एक ही जगह पर होने से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर को लगाई थी फटकार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि, आपके बयान की वजह से देश में ऐसा माहौल बन गया है। कोर्ट ने उदयपुर और अमरावती की घटना के लिए नूपुर शर्मा के बयान को जिम्मेदार बताया था और कहा था कि आपको नेशनल टीवी पर सबके सामने माफी मांगनी चाहिए।
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