360 दिनों बाद जेल से बाहर आएंगे सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन 360 दिनों बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। 30 मई को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से उन्होंने कई बार जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्रांउड 42 दिनों की अंतरिम जमानत दी है।
जमानत अवधि में सत्येंद्र जैन को इन शर्तों का करना होगा पालन
सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने 42 दिनों की अंतरिम जमानत तो दे दी है, लेकिन इस दौरान उन्हें कई शर्तों का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत अवधि के दौरान सत्येंद्र जैन पर दो मुख्य पाबंदी लगाई है। जो निम्न हैं-
1. किसी भी मुद्दे पर बोलने से मनाही
इस जमानत अवधि के दौरान सत्येंद्र जैन को किसी भी मुद्दे पर बयानबाजी नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मीडिया से दूर रहने को कहा है। सत्येंद्र जैन ईडी की जांच, तिहाड़ जेल की व्यवस्था अथवा अन्य राजनीतिक मुद्दों पर कोई बयानबाजी नहीं कर सकेंगे।
2. दिल्ली से बाहर जाने से इजाजत नहीं
6 हफ्ते की जमानत अवधि के दौरान सत्येंद्र जैन दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें दिल्ली में रहकर अपना इलाज कराना होगा। इसके अलावा राजनीतिक कार्यक्रमों में भागीदारी भी नहीं कर सकेंगे। मालूम हो कि बुधवार रात जेल की बाथरूम में गिरने के बाद जैन को ऑक्सीजन सर्पोट पर रखा गया है।
तिहाड़ जेल नंबर सात में बंद हैं सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल नंबर सात में बंद हैं। बीता रात बाथरूम में गिरने से घायल होने पर उन्हें दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एहतियात के तौर पर उनके सारे टेस्ट करवाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की स्पाइन की सर्जरी भी होनी है। स्पाइन में प्रॉबलम की वजह से वो कमर में बेल्ट पहनते हैं।
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