सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय पहचान, एकता आैर संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गान के समय सिनेमा हाॅल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यावसायिक हित में राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल ड्रामा क्रिएट करने, वैरायटी साॅन्ग के तौर पर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश श्याम नारायण चौकसे की आेर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में व्यावसायिक गतिविधि के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय गान के चलन पर रोक लगाने की मांग की गर्इ थी।