नई दिल्लीPublished: Jun 04, 2023 07:15:29 am
Shaitan Prajapat
Supreme Court On Rape Case: रेप के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता के मांगलिक होने की जांच कराने के आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगा दी है।
Supreme Court On Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बलात्कार के एक मामले में पीड़िता के ‘मांगलिक’ होने की जांच कराने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की कुंडली जांचने का आदेश दिया था। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट इसमें केस की मेरिट पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरजरूरी बताया है। अवकाशकालीन बेंच ने शनिवार (3 जून) को हुई विशेष सुनवाई में कहा कहा कि यह जानना जरूरी नहीं कि पीड़िता मांगलिक है या नहीं।