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‘सिर्फ दीवाली पर ही पटाखे बैन क्यों? शादियों-चुनावों में भी…’ Supreme Court का दिल्ली पुलिस से बड़ा सवाल

Supreme Court ने कहा कि कोई धर्म प्रदूषण (Pollution) को बढ़ावा नहीं देता। ये लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार का भी मामला है। SC ने कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) पूरे साल पटाखों पर बैन (Crackers Ban) रखने पर विचार करे।

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Supreme Court Questions to Delhi Police on Crackers Ban: दिल्ली पुलिस से सुप्रीम कोर्ट (SC) ने दीवाली पर पटाखों पर बैन लगाने को लेकर नाराजगी जताते हुए कई बड़े सवाल पूछे हैं। SC ने कहा कि ⁠पटाखों पर बैन सिर्फ आईवॉश है। क्या किसी को प्रदूषण फैलाने का मौलिक अधिकार है? सिर्फ दीवाली पर ही नहीं, शादियों और चुनाव जीतने के दौरान पटाखे जलाए जा रहे हैं उन पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? प्रतिबंध पूरे साल होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर तुरंत एक्शन लें

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी करके पटाखा बैन पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर तुरंत एक्शन लें और पटाखों की ऑनलाइन सेल भी बंद करें। SC ने कहा, 'क्या दिल्ली पुलिस यह दावा कर रही है कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध था। ⁠क्या पुलिस ने बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, आपने जो कुछ जब्त किया है, वह पटाखों का कच्चा माल हो सकता है।'

'कोई धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता'

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी भी की कि कोई धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता। ये लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार का भी मामला है। SC ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरे साल पटाखों पर बैन का विचार करे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस बाबत निजी हलफनामा दाखिल करें।

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