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आजम खान के खिलाफ वारंट जारी, आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर अभद्र टिप्पणी का आरोप

Published: Apr 10, 2017 08:39:00 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

वर्ष 2015 की 29 नवम्बर को रामपुर में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में दायर शिकायत में सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने सोमवार को पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है।

azam khan

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वर्ष 2015 की 29 नवम्बर को रामपुर में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में दायर शिकायत में सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने सोमवार को पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है।
इससे पूर्व खान के उपस्थित नहीं होने पर सीजेएम ने उनके खिलाफ समन जारी किया था लेकिन वे सोमवार को भी अदालत में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में समन तामील कराए जाने के पर्याप्त प्रयास किये जा चुके हैं, अत: आजम खान के विरुद्ध 10,000 रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानतीय वारंट जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 मई 2017 लगाई गई है।
अदालत ने 13 दिसंबर 2016 के आदेश द्वारा अमिताभ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर आजम खान की टिप्पणी को मानहानिपूर्ण, अपमानजनक और अफवाह फैलाने वाला करार देने वाले आरोपों को प्रथमदृष्टया सही पाया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 504 व 505 के तहत समन जारी किया गया था।
परिवाद के अनुसार आजम खान ने रामपुर में एक प्रेस वार्ता में अमिताभ के लिए अमर्यादित व अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक कहा था। परिवाद में साथ ही कहा गया है कि उन्होंने आरएसएस के लिए भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था।
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