वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट योगेश्वर राम मिश्रा और एसएसपी नितिन तिवारी ने साझा आदेश जारी कर कहा कि ग्रुप में कोई गुमराह करने वाली सूचना या अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है।
अगर कोई सदस्य गलत सूचना या अफवाह भेजता है तो एडमिन को उस सदस्य को ग्रुप से हटा देना चाहिए। अफवाह, भ्रामक तथ्य, सामाजिक समरसता के खिलाफ तथ्य आदि पोस्ट होने पर संबंधित थाने को भी तत्काल सूचना देनी चाहिए।
… तो बंद हो जाएगा FB LIVE! मर्डर का लाइव वीडियो पोस्ट होने के बाद हरकत में आया फेसबुक ग्रुप एडमिन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें भी इसका दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाया जाएगा।
फेसबुक मैसेंजर पर ग्रुप पेमेंट सर्विस की हुई शुरुआत, एक साथ भेजें कई यूजर्स को पैसे दोषी पाए जाने पर आईटी एक्ट, साइबर क्राइम और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि भारत में लाखों लोग व्हाट्सएप या फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं।