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SBI ने प्रेग्नेंट महिलाओं को बताया ‘अनफिट’, महिला आयोग ने भेजा नोटिस

Published: Jan 29, 2022 03:59:44 pm

Submitted by:

Mahima Pandey

बैंक के एक सर्कुलर को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला। लोग बैंक की जमकर आलोचना कर रहे हैं और इस नियम को भेदभावपूर्ण बता रहे हैं।

women commission Notice To SBI Over Unfit Pregnant Women Guidelines

Delhi women commission Notice To SBI Over Unfit Pregnant Women Guidelines (PC: Republic)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक है बैंक की नई गाइडलाइंस को लेकर बवाल जारी है, जहां बैंक ने तीन महीने की गर्भवती महिला स्टाफ को अपने ऑफिस आने से मना कर दिया है। SBI ने नई भर्ती या पदोन्नति के लिए अपने नवीनतम मेडिकल फिटनेस दिशानिर्देशों में कहा कि गर्भवती महिला उम्मीदवार जिनकी उम्र तीन महीने से कम है, उन्हें फिट माना जाएगा। अब बैंक के इस विवादित सर्कुलर पर स्वत: संज्ञान लिया है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने नाराजगी जताते हुए बैंक को नोटिस भेजा है।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने लिखा, “ऐसा लगता है कि भारतीय स्टेट बैंक ने 3 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं की भर्ती रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और उन्हें ‘अस्थायी रूप से अयोग्य’ करार दिया है। यह भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों है। हमने उन्हें नोटिस जारी कर इस महिला विरोधी नियम को वापस लेने की मांग की है।”


बैंक के इस सर्कुलर को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग बैंक की जमकर आलोचना कर रहे हैं और इस नियम को भेदभावपूर्ण बता रहे हैं।



दरअसल, बैंक द्वारा 31 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें कहा गया है कि यदि गर्भावस्था 3 महीने से अधिक की है, तो उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा और उसे बच्चे के जन्म के बाद 4 महीने के भीतर भर्ती होने की अनुमति मिल दी जा सकती है।

इससे पहले 6 महीने तक की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को कई शर्तों के आधार पर बैंक में शामिल होने की अनुमति थी।

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