दरअसल, बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धू पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कॉमेडी शो में काम करना जारी रखा। जिसके बाद वकील एचसी अरोड़ा ने उनके कॉमेडी शो में काम करने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर उनके कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में काम करने पर रोक लगाने की मांग की है। जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या संविधानिक पद पर बैठा कोई मंत्री किसी कॉमेडी शो का हिस्सा बन सकता है। इस याचिका में कहा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी को प्राइवेट काम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने नवजोत सिंह सिद्धू को कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में काम करने की छूट लीगल ओपिनियन लेने के बाद दी थी। सिद्धू को पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल से मिली अनुमति को रद्द करने को लेकर वकील एचसी अरोड़ा ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी। जिसकी अलगी सुनवाई 11 मई को होनी है।
तो वहीं मंत्री पद होने के बावजूद शो का हिस्सा होने पर पंजाब – हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को नसीहत दी है। कोर्ट इस मामले पर कहा है कि कानून ही सबकुछ नहीं होता है। एक मंत्री को नैतिकता का भी ख्याल रखना चाहिए। साथ ही कहा कि अगर आप कानून की पालन नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कौन करेगा।
इस मामले नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि एक मंत्री होने के नाते उन्हें उनके सारे फर्ज मालूम हैं और वह उसे पूरा भी करेंगे। शो में हिस्सा लेने के लिए केवल शनिवार को ही मुंबई जाएंगे। गौरतलब है कि सिद्धू को सीएम अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों का विभाग दिया गया है।